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बिहार

कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन तत्पर, निषेधाज्ञा लागू

आईटीआई परीक्षा को लेकर 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

 

चूड़ामणि अनुभव/ राजीव कुमार,

बेगूसराय। अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा (जुलाई-2026, एनुअल सिस्टम) के व्यवहारिक विषयों की परीक्षा को स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था की है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) अनिल कुमार ने सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 6 जुलाई से 10 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा।
सदर अनुमंडल क्षेत्र के 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। इनमें सरकारी एवं निजी आईटीआई संस्थान शामिल हैं। परीक्षा की निष्पक्षता और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन के अनुसार परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों, शवयात्रा, मरीजों को ले जाने वाले वाहनों तथा अन्य आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित थानाध्यक्षों और केंद्राधीक्षकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

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