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बिहार

कलाकार कल्याण कोष से कलाकारों को मिलेगी वित्तीय सहायता

चिकित्सा, कला प्रदर्शन, उच्च शिक्षा एवं उपकरण खरीद के लिए मिलेगा लाभ; ₹2 लाख तक की सहायता का प्रावधान

 

चूड़ामणि अनुभव/ बेगूसराय

बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा राज्य के कलाकारों के कल्याण एवं उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलाकार कल्याण कोष के तहत सहायता प्रदान करने के लिए नियम, शर्त एवं आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, बेगूसराय श्याम कुमार सहनी ने बताया कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बिहार राज्य के पात्र कलाकारों को चिकित्सा एवं इलाज, प्रदर्शन एवं दृश्य कला तथा उच्च शिक्षा, अध्ययन एवं शोध कार्य के लिए नियमानुसार वित्तीय सहायता दी जा सकेगी।
गंभीर बीमारी अथवा घायल होने की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं संबंधित दस्तावेजों के आधार पर सहायता दी जा सकती है। यदि कलाकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी निजी बीमा कंपनी की चिकित्सा योजना से आच्छादित नहीं है, तो इसका प्रमाण अथवा स्व-शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों अथवा कला प्रदर्शनियों में आमंत्रण मिलने पर देश-विदेश में प्रस्तुति या प्रदर्शन के लिए यात्रा एवं अन्य आवश्यक खर्चों हेतु भी सहायता का प्रावधान है। उच्च शिक्षा, अध्ययन एवं शोध कार्य तथा प्रदर्शन एवं दृश्य कला के क्षेत्र में उपकरण, वाद्ययंत्र एवं कला सामग्री की खरीद के लिए भी नियमानुसार सहायता दी जा सकेगी।
चिकित्सा एवं इलाज के लिए वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम ₹2 लाख, प्रदर्शन एवं दृश्य कला के लिए अधिकतम ₹2 लाख तथा उपकरण, वाद्ययंत्र एवं कला सामग्री की खरीद के लिए अधिकतम ₹50 हजार तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। एक वित्तीय वर्ष में कलाकार को इस योजना के तहत केवल एक बार सहायता दी जाएगी।
वित्तीय सहायता के लिए नौ सदस्यीय अनुशंसा समिति गठित की गई है। सहायता अनुदान की स्वीकृति समिति द्वारा की जाएगी और समिति का निर्णय अंतिम होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए कलाकारों को निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित आवेदन के साथ अपनी उपलब्धियों से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा। कलाकार की मासिक आय ₹30 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अद्यतन आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सरकारी कर्मी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी ने बताया कि कला एवं संस्कृति विभाग की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए सभी विधाओं के कलाकारों का “कलाकार पंजीकरण पोर्टल” पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इच्छुक कलाकार अधिक जानकारी के लिए जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय, गांधी स्टेडियम स्थित अटल खेल भवन, बेगूसराय में संपर्क कर सकते हैं।

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