Welcome to CHOORAMANI ANUBHAV   Click to listen highlighted text! Welcome to CHOORAMANI ANUBHAV
बिहार

बरौनी रिफाइनरी के 2 किमी दायरे में ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित

सुरक्षा के घेरे में बरौनी रिफाइनरी

चूड़ामणि अनुभव/ राजीव कुमार,

बेगूसराय। बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अनुमंडल दंडाधिकारी, बेगूसराय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की बरौनी रिफाइनरी एवं उसके चारों ओर दो किलोमीटर के दायरे को ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
यह कार्रवाई आईओसीएल बरौनी रिफाइनरी के मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) के अनुरोध तथा जिला पदाधिकारी के निर्देश पर की गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गैर-पारंपरिक हवाई खतरों से सुरक्षा संबंधी जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप रिफाइनरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन, यूएवी (UAV), पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर, पावर्ड हैंग ग्लाइडर, माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बैलून सहित किसी भी प्रकार की गैर-पारंपरिक हवाई वस्तु के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या राष्ट्रविरोधी तत्व इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो रिफाइनरी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल अनधिकृत ड्रोन अथवा अन्य प्रतिबंधित हवाई उपकरण को सुरक्षा मानकों के अनुरूप निष्क्रिय (Shoot Down) करने के लिए अधिकृत होंगे।
आदेश के अनुपालन के लिए नगर, रिफाइनरी, बरौनी, सिंघौल, जीरोमाइल और चकिया थाना सहित संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन या अन्य प्रतिबंधित हवाई उपकरण का संचालन नहीं करने की अपील की है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Click to listen highlighted text!